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Tuesday, October 18, 2011

95 वर्षीय बूढ़ी को आजीवन कारावास की सजा


दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 95 वर्षीय बूढ़ी महिला को अपनी बहू और उसके नवजात शिशु की 1996 में जलाकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.निचली अदालत ने महिला को मामले से बरी कर दिया था.यमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति सुनील गौड़ की खण्डपीठ द्वारा दिया गया यह आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ है.आदेश में कहा गया है कि आरोपी सुमित्रा को हिरासत में ले लिया जाए और उसका जमानत बांड जब्त कर लिया जाए.पीठ ने सुमित्रा की बहू मीनू द्वारा मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाया है.

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